Gujarat सरकार को Supreme Court की नोटिस, Bilkis Bano मामले में दोषियों को बनाया पक्ष |

2022-08-25 37

"सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो रेप के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ गुरुवार को सुनवाई की गई। CJI एनवी रमना के सामने दोषियों के वकील ने जब यह दलील दी कि हम इस मामले में पार्टी नहीं हैं। याचिका हमारे खिलाफ लगाई गई। इस पर CJI रमना ने सवाल किया कि इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। अदालत ने इन लोगों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।"

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